Unlock-4 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेंग-क्या बंद रहेंगे?

Unlock-4 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेंग-क्या बंद रहेंगे?

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसके तहत मेट्रो सेवा को सात सितंबर से शुरू करने की बात कही गई है। शर्तों के साथ इसे शुरू किया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक  21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 7 सितंबर से देशभर में बंद सभी मेट्रो सर्विस का परिचालन शुरु हो सकेगा। मेट्रो का परिचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुलने के भी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे।

  अनलॉक-4 के गाइडलाइंस की पूरी जानकारी

  • स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

  • राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।

  • ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।

  • मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

  • 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता। इसके लिए राज्य को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। कटेंनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी।

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