नाहन शहर केे आस पास के क्षेत्र में 11 जुलाई को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

अब बिजली कनैक्शन लेना हुआ और आसान…

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अब विद्युत कनैक्शन लेना और अधिक आसान बनाया गया है। यदि कोई भी उपभोक्ता विद्युंत कनेक्शन लेना चाहता है तो वह अस्थायी कनैक्शन भी प्राप्त कर सकता  है। ऐसे उपभोक्ता को बोर्ड को केवल ए एंड ए फार्म, अपनी पहचान का प्रमाण पत्र, परिसर के स्वामित्व या अधिकार का प्रमाण पत्र ही देना होगा और आसानी से अस्थायी कनैकशन प्राप्त हो जाएगा। कम्पनियों की दिशा में प्राधिकृत पत्र आवश्यक रहेगा। यह जानकारी देते हुए बोर्ड लिमिटेड के संयुक्त निदेशक (लोक सम्पर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि इस तरह हिमाचल प्रदेश की जनता को अब कनैकशन लेना और आसान हो जाएगा और प्रदेश में कोई भी बिजली सुविधा से वंचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा जनता से मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में गरीब परिवारों को विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने में आसानी होगी तथा इससे ऐसे परिवारों को वितीय राहत मिलेगी। इस योजना मे लाभान्वित होने के लिए निम्न शर्तों में कोई एक शर्त को पूरा करने पर भी ऐसा गरीब परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र है।

  • शर्तों में परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • घर का विद्युत लोड 2 किलोवाट से कम होना चाहिए।
  • परिवार का चयन बीपीएल परिवारों की सूची में होना चाहिए।
  • परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आना चाहिए।
  • परिवार का चयन प्राथमिकता परिवार की सूची में होना चाहिए।

इन 5 शर्तों मे यदि कोई गरीब परिवार एक भी शर्त को पूरा करता है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह पात्र है। इस योजना के अंतर्गत सिकयोरिटी भी 50 प्रतिशत ही ली जाएगी। गौरतलब है कि सिकयोरिटी की राशि, कनैक्शन बंद करवाने की दिशा में पूरी तरह उपभोक्ता को वापिस की जाती है और इस सिकयोरिटी राशि पर हर वर्ष स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा ब्याज भी दिया जाता है।

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