शिक्षकों के तबादले को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए सरकार: हाईकोर्ट

शिमला बस हादसे पर हाईकोर्ट ने दिए कमेटी गठित करने के निर्देश

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीड़ी में हुए स्कूल बस हादसे पर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश वी. राम सुब्रमण्यन व जस्टिस अनूप चिटकारा की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। एक दिन में यह कमेटी बनेगी, जिसमें टैक्नोक्रेट और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होंगे। झंझीडी स्कूल बस हादसा भी सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से हुए हैं। कोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा और मामले से संबंधित एडवोकेट से सुझाव मांगे है कि कौन-कौन से लोग इस कमेटी में होंगे। अब मामले को लेकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इस दिन कमेटी के गठन पर भी निर्णय लिया जाएगा।

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