- आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू, 24 मई तक रहेंगे प्रभावी
शिमला: जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआर.पी.सी की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार जिला शिमला के सभी शस्त्र लाईसैंस धारकों को अपने शस्त्र एवं गोला बारूद समीप के पुलिस थानों अथवा शस्त्र डीलरों के पास तुरन्त जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शस्त्र धारकों को तुरन्त अथवा 31 मार्च, 2019 तक अपने शस्त्र एवं गोला बारूद जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। शस्त्र एवं बोला बारूद जमा न करवाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे एवं 24 मई, 2019 की अर्धरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। यह ओदश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून एवं न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।