शिमला: वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को सेब के बगीचे लगाने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सख्त आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने वन महकमे के प्रधान सचिव को आदेश दिए कि दो सप्ताह में बड़े कब्जाधारकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब वन विभाग को दो हफ्ते में जवाब देना होगा कि उसने क्या कार्रवाई की। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।