शिमला: रैलियों, जुलूस, नारेबाजी एवं हथियारों पर प्रतिबंध, आदेश 2 महीने तक लागू

यूएनआई नम्बर के बिना हथियारों के लाईसैंस होंगे अवैध

शिमला: जिला में प्रत्येक आग्नेय शस्त्र धारक अपने हथियार व शस्त्र के लाईसैंस में 31 मार्च, 2018 तक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) अवश्य दर्ज करवाएं। इस तिथि के बाद यूएनआई नम्बर के बिना रखे जाने वाले हथियारों के लाईसैंस को अवैध माना जाएगा। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी अमित कश्यप ने दी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लाईसेंस धारक संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में यूआईएन नंबर दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हथियारों के लाईसैंस को राष्ट्रीय शस्त्र लाइसैंस के तहत डाटा अपलोड करने हेतू यह निर्देश जारी किए गए हैं।

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