ऊना: डीसी चौक से दयाल स्वीट्स तक बढ़ा नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन
ऊना: डीसी चौक से दयाल स्वीट्स तक बढ़ा नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन
डीसी जतिन लाल ने जारी किए आदेश, पहले ओम भुजिया भंडार तक लागू था प्रतिबंध
ऊना: ऊना शहर में यातायात एवं वेंडिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन का दायरा बढ़ा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी उपायुक्त जतिन लाल के आदेशों के तहत अब डीसी चौक से दयाल स्वीट्स, रक्कड़ कॉलोनी तक का पूरा सड़क मार्ग इस प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल होगा। इससे पहले डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक के सड़क मार्ग को नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया था।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत पूर्व में जारी आदेशों का विस्तार करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा दयाल स्वीट्स, रक्कड़ कॉलोनी तक बढ़ाई गई है। विस्तारित सड़क खंड पर भी पूर्व आदेशों के प्रावधान, शर्तें और दंड संबंधी नियम लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, नगर निगम, एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं है।