बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रबंधक रेलवे विकास निगम लिमिटेड चंडीगढ़ के आग्रह तथा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं एसडीएम सदर की अनुशंसा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 103 स्थित टनल 19 पोर्टल-एक गांव बेहली बिल्लां में रेलवे टनल के कार्य के चलते यातायात को बंद रखना आवश्यक है।
ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए कोट-कांगड़ी-दमशल सड़क पर आगामी 20 सितम्बर तक यातायात बंद करने के आदेश जारी किए है। यातायात को घाघस-बामटा से कंदरौर की ओर तथा जुखाला की तरफ से भारी वाहनों ट्रक, डंपर तथा बल्कर की आवाजाही को प्रतिबंधित किया है।











