हिमाचल: प्रदेश विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास..

हिमाचल: प्रदेश विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े कानूनों में संशोधन किए गए हैं। संशोधन में विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों, नियुक्तियों, पद सृजन, पदोन्नति और वेतन-भत्तों को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं।  भाजपा विधायक दल के विरोध के बीच संशोधन विधेयक सदन में ध्वनिमत से पारित हुआ। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधेयक सदन के पटल पर रखा था। संशोधन विधेयक लागू होने के बाद छह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) के माध्यम से होगी।  गैर-शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) या सरकार की ओर से अधिसूचित किसी अन्य भर्ती एजेंसी के जरिये की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगी। 

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