शिमला: नशा तस्करी से जोड़ी 2.28 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

शिमला: शिमला जिला पुलिस ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत वित्तीय जांच के बाद नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.28 करोड़ रुपये की अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जिला पुलिस शिमला द्वारा केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शिमला पुलिस दवारा मिली जानकारी अनुसार इसी क्रम में दो अलग-अलग NDPS मामलों में विस्तृत Financial Investigation के आधार पर अवैध चल एवं अचल संपत्तियां पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त (Seized) की गई हैं।

पहला मामला :FIR No. 50/2024, पुलिस थाना कोटखाई

दिनांक 19.09.2024 को FIR No. 50/2024 अधीन धारा 21, 27A, 29 ND&PS Act एवं धारा 111 BNS पुलिस थाना कोटखाई में पंजीकृत किया गया।

इस  वर्ष, उक्त मामले में ND&PS Act के तहत 17 आरोपियों के विरुद्ध विस्तृत वित्तीय जांच अमल में लाए गई। जांच में यह भी स्थापित हुआ कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से 16 वाहन, सोलन स्थित चोपड़ा अपार्टमेंट्स में 2 रेजिडेंशियल फ्लैट जो हरिंदर सिंह व प्रदीप कुमार द्वारा खरीदे गए एवं 1 आवासीय भवन सहित कुल ₹2.05/- करोड़ मूल्य की संपत्तियां अर्जित की गई थीं।जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों द्वारा अर्जित उक्त संपत्तियां उनकी ज्ञात एवं वैध आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती थीं।

उक्त सभी चल एवं अचल संपत्तियों को पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त (Seized) कर लिया गया है।

दूसरा मामला: FIR No. 69/2026, पुलिस थाना बालुगंज (West)

दिनांक 21.04.2026 को Tara Devi Road, NH-05 के समीप पुलिस टीम द्वारा आरोपी ऋषभ कुमार के कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद होने पर FIR No. 69/2026 अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act पुलिस थाना बालुगंज (West) में पंजीकृत किया गया। मामले की जांच के दौरान दिनांक 25.04.2026 को आरोपी बादल @ टिटला को भी धारा 29 ND&PS Act के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इस अभियोग में कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

मामले में ND&PS Act के अंतर्गत विस्तृत वित्तीय जांच अमल में लाई गई। जांच के दौरान बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन, राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों के विश्लेषण से पाया गया कि आरोपी ऋषभ कुमार ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से मौजा भरोई, जिला शिमला में एक भूमि प्लॉट तथा एक Ciaz कार खरीदी थी।

जांच में पाया गया कि उक्त संपत्तियों का कुल मूल्य ₹23,23,000/- है, जो आरोपी की वैध आय से मेल नहीं खाता तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। उक्त भूमि एवं वाहन को पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त (Seized) कर लिया गया है।

इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर लगभग ₹2.28 करोड़ मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्तियां जिला पुलिस शिमला द्वारा जब्त (Seized) की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा वित्तीय अन्वेषण के आधार पर अब तक 6 मामलों में 24 आरोपियों की कुल ₹4.11 करोड़ मूल्य की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिला पुलिस द्वारा की गई सर्वाधिक संपत्ति जब्ती की कार्रवाई है। वहीं वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 में जिला शिमला में वित्तीय अन्वेषण के आधार पर अवैध संपत्तियों की जब्ती की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

जिला पुलिस शिमला का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा, ताकि नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

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