शिक्षकों के तबादले को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए सरकार: हाईकोर्ट

हिमाचल: पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : DC की 5% आरक्षण शक्तियों पर रोक

हिमाचल: प्रदेश पंचायती राज चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधीशों को 5 फीसदी सीटों पर रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने के अधिकार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव में इस प्रकार की शक्तियां डीसी को देने का न तो कोई संवैधानिक प्रावधान है और न ही पंचायती राज अधिनियम में इसका उल्लेख है। ऐसे में सरकार द्वारा उपायुक्तों  को यह अधिकार देना कानून के दायरे में नहीं आता। अदालत ने नया रोस्टर रिवाइज करने के आदेश दिए। जिन सीटों पर जिलाधीशों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया उन्हें रिवाइज किया जाए। साथ ही जिलाधीशों को 5% सीटों पर रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने का अधिकार देने वाले नियम पर राज्य को 10 हफ्तों के भीतर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 23 जून को तय की गई है।

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