मण्डी: नेरचौक में बस स्टॉप व पार्किंग स्थलों की अधिसूचना जारी

मण्डी:  जिला प्रशासन मंडी ने नेरचौक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर बस स्टॉप तथा हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए पार्किंग स्थलों को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिसूचना जिला दण्डाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत जारी की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार नेरचौक क्षेत्र में एसबीआई चौक के समीप, मेडिकल कॉलेज के सामने तथा राणा मार्केट के पास बस स्टॉप स्थल निर्धारित किए गए हैं। वहीं एलएमवी के लिए मेडिकल कॉलेज से हंग्री प्वाइंट तक, मल्होत्रा अस्पताल, पेट्रोल पंप तथा गुरुद्वारा साहिब के आसपास के क्षेत्रों को पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इस अधिसूचना का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करना, सड़क जाम की समस्या से राहत दिलाना तथा यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि इन स्थलों को लेकर 21 अगस्त 2025 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त पांच आपत्तियों को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना) बल्ह को भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि आपत्तियों के समाधान के पश्चात उप-मण्डलाधिकारी बल्ह द्वारा पूर्व में प्रस्तावित बस स्टॉप तथा एलएमवी पार्किंग स्थलों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की गई, जिसके आधार पर अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने आम जनता से निर्धारित बस स्टॉप और पार्किंग स्थलों का पालन करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

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