पधर : सहायक अभियंता नितिन चंदेल ने विद्युत उपमंडल पधर के अधीन आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि आज कल घर की छतों पर से गुजर रही बिजली लाइन से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके कई लोग विद्युत लाइन के नीचे या बगल से अपने आशियाने बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय विनियमन संख्या 62 और 63 के अंतर्गत निर्धारित मानकों अनुसार उपभोक्ताओं को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि नियमों का पालन न करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियम के तहत इमारत के ऊपर से गुजरने वाली ओवरहेड लाइन और इमारत के बगल से गुजरने वाली ओवरहेड लाइन की दूरी दर्शाई गई है।
उन्होंने कहा कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत लाइनों के नजदीक घर पहले से बनाए हुए हैं या निर्माणाधीन हैं, उन सभी उपभोक्ताओं के घरों की छतों के ऊपर से या घरों के आसपास से विद्युत लाइनों की दूरी इस प्रकार होनी चाहिए। इमारत के ऊपर से गुजरने वाली ओवरहेड लाइन जिसमें 650 वोल्ट तक की वोल्टेज की लाइनों के लिए न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर 650 वोल्ट से लेकर,11 के.वी. तक की वोल्टेज वाली लाइनों के लिए 3.7 मीटर, 33 के.वी. से अधिक वोल्टेज की लाइनों के लिए 3.7 मीटर, प्लस 0.30 मीटर अनिवार्य है। इसके अलावा इमारत के बगल से गुजरने वाली 650 वोल्ट तक की वोल्टेज की लाइनों के लिए 1.2 मीटर, 650 वोल्ट से लेकर 11 के.वी. तक की वोल्टेज वाली लाइनों के लिए 1.2 मीटर,11 के. वी. से अधिक तथा 33 के.वी. तक वोल्टेज वाली लाइनों के लिए 2.0 मीटर, 33 के. वी. से अधिक वोल्टेज की लाइनों के लिए दूरी 2.0 मीटर प्लस 0.30 मीटर होनी चाहिए।