जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पाबंदी-एसडीएम

एसडीएम ने जारी किये आदेश, निर्धारित स्थान पर ही बेच पाएंगे आतिशबाजी व पटाखे

जोगिन्दर नगर: आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने बताया कि जोगिन्दर नगर बाजार में चिन्हित स्थल पुराने मेला मैदान को छोडक़र शहर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होने बताया कि जोगिन्दर नगर स्थित पुराने मेला मैदान (रीतु रंग मंच) में ही लाईसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 28 अक्तूबर से 30 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed