हिमाचल : CPS की नियुक्ति मामले में HC ने सुरक्षित रखा फैसला
हिमाचल : CPS की नियुक्ति मामले में HC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति से जुड़े कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की अगुवाई वाली खण्डपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलीलों को सुनने के पश्चात इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बिपिन चन्द्र नेगी की खण्डपीठ कर रही है।
याचिकाकर्ता पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेस संस्था ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और 11 अन्य विधायकों सहित कल्पना देवी द्वारा मौजूदा सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।