शिमला: रद्द हो हिमाचल राज्यसभा चुनाव, अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

हिमाचल: प्रदेश में 27 फरवरी को पूर्ण हुई राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य हाईकोर्ट में चुनौती दी है।  अभिषेक मनु सिंघवी ने निजी रूप से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचकर एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ लॉट्स के जिस नियम के तहत राज्य सभा सीट का परिणाम निकाला गया, वो सही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका में अदालत से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। सिंघवी ने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए, ऐसा कानून में कोई नियम नहीं है। यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आया है। उन्होंने चुनाव में बराबर वोट मिलने पर होने वाले ड्रा ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है।

मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है, उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है। मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद क्या होना चाहिए था, इसको लेकर भी याचिका के माध्यम से अपनी बात हाईकोर्ट में रखी है। शनिवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे सिंघवी ने हर्ष महाजन की जगह उन्हें विजयी घोषित करने की मांग याचिका में रखी है। 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई संभावित है।

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