राजनैतिक दल बिना अनुमति न इस्तेमाल करें प्रचार सामग्री-एसडीएम

आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बोले 

जोगिन्दर नगर: सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 की चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया के घोषित होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। एसडीएम लोक सभा चुनाव को लेकर लागू हुई आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में आज विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि आम लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सभी राजनैतिक दल व संभावित प्रत्याशी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रचार सामग्री का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वाहनों इत्यादि की अनुमति भी प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रचार सामग्री जिसमें झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, पंफलेट इत्यादि शामिल है की भी अनुमति राजनैतिक दलों को प्राप्त करना जरूरी है।

सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनैतिक दल विभिन्न तरह की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की सुविधा एप्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपील की कि सभी राजनैतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखें तथा धर्म, जाति, संप्रदाय को आधार बनाकर ऐसा कोई भी टिप्पणी व कार्य न करें जिससे समाज का आपसी सद्भाव प्रभावित होता है।

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