हिमाचल: प्रदेश के डीजीपी कुंडु संक्रमित, संजय कुंडू के स्वस्थ होकर लौटने तक अनुराग गर्ग संभालेंगे जिम्मेदारी

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे IPS संजय कुंडू

शिमला:आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नौ जनवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को पद से हटाने के खिलाफ संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल अपील खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से उस मामले की जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा, जिसमें पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपने व्यापारिक साझेदारों से जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। बता दें कि कांगड़ा के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ-साथ डीजीपी संजय कुंडू पर भी आरोप लगाए थे।

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