हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने टाउन हॉल शिमला में फूड कोर्ट संचालन पर लगाई रोक

हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में फूड कैफे के संचालन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फूड कोर्ट संचालक देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में फूड कैफे का संचालन न करें। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए टाउन हॉल में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक के अंतरिम आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को आदेश की अनुपालन करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

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