उद्यान विभाग बागवानों को उपलब्ध करवाएगा उच्च गुणवक्ता वाले फलदार पौधें

अगर कोई व्यक्ति फलदार पौधों का अवैध कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियम अधिनियम 2015 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें पचास हजार रुपए जुर्माने के साथ अधिकतम एक साल के कारावास की सजा का प्रावधान है

मण्डी: उद्यान विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में 1 जनवरी 2024 से बागवानों को सेब, नाशपाती, खुमानी सहित विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधें किए जाएगें वितरित।
उद्यान विभाग करसोग क्षेत्र के बागवानों को शरद ऋतु के दौरान पौधारोपण हेतू सेब, नाशपाती, खुमानी सहित विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवक्ता वाले फलदार पौधे उपलब्ध करवाएगा। बागवानों को ये फलदार पौधे उद्यान विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में 1 जनवरी 2024 से वितरित किये जाएगें।
उद्यान विकास अधिकारी करसोग डॉक्टर चमेली नेगी ने बताया कि सेब,नाशपाती,खुमानी सहित विभिन्न फलदार पौधों की पहली खेप विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि ये फलदार पौधे करसोग क्षेत्र के बागवानों व विभिन्न कलस्टरों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किये जायेंगे।
विषय विशेषज्ञ उद्यान करसोग डॉक्टर जगदीश वर्मा ने वागवानों से आग्रह किया है कि वे फलदार पौधें प्राप्त करने हेतू उद्यान विभाग करसोग से संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा की कई अपंजीकृत नर्सरी उत्पादक चोरी चुपके नर्सरी का व्यवसाय करते पाए गए हैं । उन्होंने क्षेत्र के बागवानों से आग्रह किया है कि वे एसी किसी भी अवैध नर्सरी से पौधें ना खरीद कर उद्यान विभाग करसोग या विभाग द्वारा पंजीकृत पौधशालाओं से ही फलदार पौधे खरीदें व रसीद अवश्य प्राप्त करें।
उन्होंने बताया की बागवान पंजीकृत पौधशालाओं की जानकारी उद्यान विभाग के करसोग स्थित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने अवैध नर्सरी संचालकों को चेतावनी दी है की अगर कोई व्यक्ति फलदार पौधों का अवैध कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियम अधिनियम 2015 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें पचास हजार रुपए जुर्माने के साथ अधिकतम एक साल के कारावास की सजा का प्रावधान है।

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