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शिमला जिला के 8 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए करें आवेदन

शिमला: जिला शिमला में हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में 8 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर ने दी।

उन्होंने कहा कि विकास टुटू के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़ई के ग्राम क्यारी में, शिमला शहर के वार्ड नंबर 13 के स्थान कृष्णानगर में, विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत मल्याणा के स्थान मल्याणा के वार्ड नंबर 4 में, विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत बनोटी के वार्ड नंबर 3, विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत मुन्डाछा के गांव मुन्डाछा वार्ड नंबर 1 में, विकास खंड टुटू (हीरानगर) की ग्राम पंचायत घण्डल के गांव घण्डल व ग्राम पंचायत रामपुर क्योंथल के गांव शागीण में, विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत सरी के गांव सरी में तथा विकास खंड टुटू हीरानगर के उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं https://emerginghimachal.hp.gov.in/sso/investor/register पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने के लिए विभाग के जिला कार्यालय या सम्बंधित निरीक्षक के कार्यालय से प्रपत्र-क को प्राप्त कर भर कर विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की गई है। 

पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां अपलोड करना भी अनिवार्य होगा ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।

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