चंबा: उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने प्रतिबंध; उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

बैठक, जुलूस, रैली, धरना- प्रदर्शन पर रोक

चंबा :चंबा के भांदल में युवक की नृशंस हत्या पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संघणी में गुस्साई भीड़ ने हत्यारोपियों का मकान जला दिया। किहार थाना से संघणी के लिए निकली भीड़ ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस बल के मौके पर पहुंचने से पूर्व ही लोगों की भीड़ तितर-बितर हो गई। गुस्साई भीड़ किहार-लंगेरा मार्ग पर पत्थरों और पैरापिट से रास्ता बंद करती गई। इससे पहले वीरवार दोपहर को स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। सलूणी, संघनी, लचोड़ी, किहार बाजार बंद कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ जबरदस्ती थाने के गेट खोल थाना परिसर में जा घुसी। उपायुक्त चंबा, पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस बल तैनात रहे। आक्रोशित भीड़ को समझाने की भरसक कोशिश की गई। लेकिन लोगों को समझाना बेनतीजा रहा। दो घंटे तक नारेबाजी की गई। आक्रोशित भीड़ हत्यारों को सजा देने की मांग करती रही। गौर हो कि बीते सप्ताह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी उपमंडल के तहत आती भांदल पंचायत में एक युवक का क्षत-विक्षत शव बोरी में डालकर नाले में फेंका हुआ मिला था। हत्या के बाद शरीर के 7-8 टुकड़े किए गए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 

वहीं ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने , किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने- प्रदर्शन के आयोजन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिनों तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

आगे आदेश में कहा गया है लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो।

आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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