विधायन योग्य आम प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय, व राज्य की जल विद्युत नीति में संशोधन करने को मंजूरी

शिमला: बैठक में वर्ष 2016 के दौरान विधायन योग्य आम प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 300 मीट्रिक टन गुठलीदार और 200 मीट्रिक टन कलमी आम की खरीद क्रमशः 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। प्रापण का कार्य एचपीएमसी तथा हिमफैड द्वारा 34 फल एकत्रिकरण केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। दोनों एजेंसियों को 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम हैंडलिंग चार्जिज की वसूली करने की अनुमति होगी।

योजना के अन्तर्गत प्रापण तथा हैंडलिंग के दौरान परिवहन क्षति को ध्यान में रखते हुए किसानों व बागवानों से 2.5 प्रतिशत (भार) अधिक फलों का प्रापण किया जाएगा। यह योजना प्रथम जुलाई से 15 अगस्त, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।

  • मंत्रिमण्डल ने दी राज्य की जल विद्युत नीति में  संशोधन करने को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने राज्य की जल विद्युत नीति में कुछ संशोधन करने को मंजूरी दी। जिन मूल हिमाचलियों को दो मैगावाट क्षमता तक की परियोजनाएं आवंटित की जाती है, सरकार परियोजना के आवंटन तथा परियोजना आरम्भ होने के दो वर्ष के उपरान्त पूर्ण विनिवेश की किसी भी अवस्था के दौरान प्रमोटरों द्वारा 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरण के आवेदन पर विचार कर सकती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मूल हिमाचलियों, जिन्हें दो मैगावाट से पांच मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं, सरकार परियोजना के आरम्भ होने के दो वर्ष उपरान्त पूरे विनिवेश तथा परियोजना के आंवटन के बाद किसी भी चरण में गैर हिमाचलियों को 51 प्रतिशत इक्विीटी शेयर को बेचने अथवा हस्तांतरित करने के प्रमोटर के आवेदन पर विचार कर सकती है।

बैठक में किन्नौर जिले में कडछम-वांगतू जल विद्युत परियोजना के निर्माण/स्थापना के लिए मैसर्ज जय प्रकाश पावर वैंचर लिमिटड को पट्टे पर भूमि प्रदान काने को मंजूरी दी गई।

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