दिल्ली: AAP नेता सत्येंद्र जैन को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग का आरोप झेल रहे दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उनके अलावा दो अन्य की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है। सत्येंद्र जैन मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले अदालत ने बुधवार को फैसला स्थगित करते हुए कहा था कि अभी फैसले की कॉपी तैयार नहीं है।  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरूवार को दोपहर 2 बजे अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में तीन अभियुक्त हैं। तीनों की जमानत याचिकाएं लंबित थीं। तीनों याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक साथ गुरुवार दोपहर दो बजे फैसला सुनाया।

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