संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना नहीं लगाए जा सकेंगे पोस्टर- बैनर : डीसी राणा

आचार संहिता के पालन को लेकर जिलास्तरीय स्थायी समिति की बैठक आयोजित

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा की अध्यक्षता

सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत

चंबा: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव- 2022 के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिप्रिय निष्पादन के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित बनाने को लेकर गठित जिलास्तरीय स्थायी समिति की बैठक आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। आदर्श आचार संहिता के दौरान लागू होने वाले नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए डी सी राणा ने सभी से आचार संहिता का अक्षरशः पालन तय करने की अपील की ।

डीसी राणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुसार ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित बनाने को कहा । उन्होंने सरकारी सदस्यों से भी आचार संहिता का पालन तय करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी भवनों एवं विभागों की अन्य संपत्तियों पर राजनैतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर इत्यादि को तुरंत हटाना तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है l ऐसी शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया जाता है l

बैठक में सहायक आयुक्त मनीष चौधरी ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें सभी का निपटारा कर दिया गया है ।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी है अमित मेहरा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाढक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे ।

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