चुनाव प्रक्रिया में विज्ञापन का प्रमाणीकरण अत्यंत जरूरी: डीसी राणा

एमसीएमसी विज्ञापनों के प्रमाणीकरण और पेड न्यूज का करेगी अवलोकन

आदर्श आचार संहिता के पालन से सम्बद्ध है विज्ञापन प्रमाणन

चंबा: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव, 2022 के तहत सभी राजनैतिक दलों, समूह अथवा प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

वे आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

डीसी राणा ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय शुरू किया गया है । आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापनों के प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचार के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि पर संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनुवीक्षण इकाई एवं मीडिया सेंटर के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर नजर रखी जायेगी तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में समिति के गैर सरकारी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार बाल कृष्ण पराशर , अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, सहायक आयुक्त मनीष चौधरी,भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी इशांत जसवाल, जिला लोक संपर्क अधिकारी सुभाष चंद कटोच, अधीक्षक डाक संजय कुमार,तहसीलदार निर्वाचन प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

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