उम्मीदवार ‘सुविधा ऐप्प’ के द्वारा ले सकेंगे चुनाव प्रचार सम्बन्धी स्वीकृतियां

शिमला: मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने राजनैतिक पार्टियों से 55-पच्छाद (अ.जा.) तथा 18-धर्मशाला विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उप-चुनावों के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता दोनों सिरमौर तथा कांगड़ा जिलों में लागू है। वे आज यहां चुनाव व्यय अनुश्रवण प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनावों की अधिसूचना के सात दिनों के भीतर 29 सितम्बर,2019 तक प्रस्तुत करें।

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि उम्मीदवार चुनावी रैली, जनसभाओं, वाहनों के प्रयोग तथा विभिन्न अन्य सभी चुनाव प्रचार सम्बन्धी स्वीकृतियां ‘सुविधा’ वैब एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने के दिन केवल तीन वाहनों तथा अधिकतम पांच व्यक्तियों (उम्मीदवार सहित) को रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर जाने की ही अनुमति होगी।

चुनाव व्यय के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यय रजिस्टर को कम से कम तीन बार सम्बन्घित चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

देवेश कुमार ने कहा कि राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट का उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंटों को मतदान आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुॅचना भी आवश्यक होगा ताकि माॅक पोल जैसी औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। 

भारतीय जनता पार्टी के हीरा नंद कश्यप, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यशपाल तनईक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरदेव नेगी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकेश शर्मा ने अपनी-अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रूपाली ठाकुर, दलीप नेगी तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरबन्स धीमान के अतिरिक्त हिमाचल निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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