जिला में किसी भी प्रकार की अवैध पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं, भ्रामक प्रचार करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई – DC

कुल्लू:  उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग चन्द्र शर्मा ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि पार्वती घाटी में किसी भी प्रकार की अवैध पार्टी अथवा रेव पार्टी के आयोजन की प्रशासन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है।

उन्होंने बताया कि समाचार में 4 से 6 सितम्बर तक पार्वती घाटी में कथित रेव पार्टी के आयोजन से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रशासन स्पष्ट करता है कि ऐसे किसी भी आयोजन के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता एवं गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू द्वारा 30 अप्रैल, 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण तथा बरशैणी क्षेत्रों में इस प्रकार की पार्टियों के आयोजन एवं उनके प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश की अवहेलना एवं नियमों के उल्लंघन के मामले में पुलिस थाना मणिकर्ण में संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है तथा इस मामले पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया अम्ल में लाई जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन नशे एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा शांति भंग होने की आशंका रहती है। इसलिए घाटी में किसी भी प्रकार के अवैध अथवा प्रतिबंधित आयोजनों का प्रचार-प्रसार करने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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