सोलन: ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने ज़िला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में पुलिस थाना बरोटीवाला, बद्दी, मानपुरा और नालागढ़ के क्षेत्राधिकार में रात्रि के समय सभी प्रकार की खनन सम्बन्धित गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सांय 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में खुदाई, खनन सामग्री के परिवहन तथा इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश केवल सांय 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
यह जारी होने की तिथि से दो माह तक अथवा परिस्थिति की समीक्षा के अनुसार संशोधन या आदेशों की पहले वापिसी तक प्रभावी रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक, ज़िला बद्दी तथा उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ एवं बद्दी इन आदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।