नगर निकाय चुनाव: 51 शहरी निकायों में 3,60,859 मतदाता; 195 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

हिमाचल: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 एवं हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 अनुसार शहरी निकायों के निर्वाचन करवाने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है तथा जिनका ब्यौरा अनुलग्नक 1 पर सलग्न है के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर रहा है। कुल 51 शहरी निकाय, जिनका निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

इन 51 शहरी निकायों में 360859 मतदाता दर्ज हैं जिनमे 180963 पुरुष, 179882 महिलाऐं व 14 अन्य मतदाता हैं। इन निकायों में 18 वर्ष की आयु के 1808 मतदाता है जिसमें 961 पुरुष व 847 महिला मतदाता हैं जो कि प्रथम बार मतदान करेंगे।

मतदान केन्द्र: आयोग द्वारा इन 51 शहरी निकायों के लिए कुल 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है उन मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र (Auxiliary Polling Station) बनाए जाएँ तथा ऐसी स्थिति में पुरुष व महिला मतदाता के लिए पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएँ। परन्तु सहायक मतदान केंद्र (Auxiliary Polling Station) व मुख्य मतदान केंद्र एक ही भवन में स्थापित किए जाएँ । आयोग ने यह निर्देश भी जारी किए है कि जंहा तक संभव हो, महिलाओं के लिए पृथक से स्थापित मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल तथा महिला सुरक्षा कर्मी लगाए जाएँ।

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