नाहन: श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 19 मार्च से 02 अप्रैल 2026 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र तथा मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा है कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।