30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (स्टेज-3) के अंतर्गत स्टेज कैरिज बस परमिट के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को आगामी 20 फरवरी तक अपनी प्रस्तावित बस की निश्चित सीट क्षमता की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को प्राप्त कई आवेदनों में आवेदकों द्वारा बस की सीट क्षमता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तथा केवल 18 से 42 सीट क्षमता का सामान्य विवरण दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा स्वीकृत मॉडलों के अनुसार बसों की सीट क्षमता 18, 29, 30, 32, 34, 37, 39 अथवा 42 सीटों में से किसी एक निश्चित श्रेणी में होना आवश्यक है। इसलिए सभी आवेदकों को अपनी बस की सटीक सीट क्षमता की सूचना आगामी 20 फरवरी तक संबंधित कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि तक सीट क्षमता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, उनके आवेदन पर आगे की प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। इसलिए सभी आवेदकों से तय समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है।
राजेश कुमार कौशल ने यह भी बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (स्टेज-तीन) के अंतर्गत अधिसूचित मार्गों पर स्टेज कैरिज बसों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक परिवहन सब्सिडी हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ाई गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
उन्होंने आवेदकों से आग्रह किया है कि वे योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क करें अथवा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://himachal.nic.in/transport पर उपलब्ध विवरण का अवलोकन करें, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा सकें।