हिमाचल: पंचायती राज चुनावों पर हाईकोर्ट का फैसला – 30 अप्रैल से पहले करवाने होंगे चुनाव
हिमाचल: पंचायती राज चुनावों पर हाईकोर्ट का फैसला – 30 अप्रैल से पहले करवाने होंगे चुनाव
हिमाचल: प्रदेश सरकार को पंचायतीराज चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाने के हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।