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उचित मूल्य की छह दुकानों के नए आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित

मण्डी: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी ने जिला में उचित मूल्य की दुकानों के नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है और छह स्थानों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन स्थानों पर दुकानों का नया आवंटन प्रस्तावित है, उनमें दरबाथू-2 ग्राम पंचायत नलसर विकास खंड बल्ह, पिपली ग्राम पंचायत पिपली भराड़ी विकास खंड धर्मपुर, दुमण ग्राम पंचायत लंगेहड़ विकास खंड धर्मपुर, निशार ग्राम पंचायत रैंस विकास खंड बालीचैकी, रेहुकलधार ग्राम पंचायत भटवाड़ी विकास खंड बालीचैकी तथा बाहण-गधीमण ग्राम पंचायत भन्थल विकास खंड करसोग शामिल हैं।

आवेदन केवल उन्हीं व्यक्तियों से स्वीकार किए जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश आवश्यक वस्तुएं वितरण का विनियमन आदेश 2019 के अनुरूप निर्धारित पात्रता शर्तों पर खरे उतरते हों। संयुक्त परिवार में माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति और भाई एक ही परिवार की श्रेणी में माने जाएंगे तथा ऐसे परिवार में एक से अधिक सदस्य को दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, ब्लाक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा उनके परिवारजन भी आवंटन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।

विभाग ने दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित किया है। पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी सभाओं को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों, विधवाओं और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगी, बशर्ते उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो और न ही राजनीतिक या निर्वाचित पद पर कार्यरत हो। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी।

सभी इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से अपलोड करते हुए अपना आवेदन 31 दिसम्बर तक विभागीय पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov.in/backoffice/site/login पर जमा करना होगा। अनिवार्य दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव या नगर परिषद अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक विवरण तथा 18 से 45 वर्ष के बीच आयु का प्रमाण शामिल है। दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने बताया कि सभी आवेदन प्राथमिकता सूची एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विचारार्थ लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय मंडी से संपर्क किया जा सकता है।

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