बिलासपुर : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 13 सितंबर को जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजित की जाएंगी।
इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बैंक ऋण, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद आदि मामले शामिल किए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालयों में इन श्रेणियों से संबंधित मामले लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में भेजने हेतु आवेदन कर सकते हैं। सचिव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, जिसका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वह भी आपसी सहमति से मामला लोक अदालत में रखवा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आवेदन करना होगा।
लोक अदालत में शामिल होने और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संपर्क माध्यम उपलब्ध हैं।
टोल फ्री नंबर: 15100
दूरभाष (बिलासपुर DLSA): 01978-221452
उपमंडल समिति (बिलासपुर): 01978-224887
उपमंडल समिति (घुमारवीं): 01978-254080
ईमेल: Secy-dlsa-bil-hp@gov.in
वेबसाइट: राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
सचिव ने यह भी बताया कि मोटर व्हीकल चालान से संबंधित मामलों का निपटारा लोक अदालत से पहले भी किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति eCourt Digital Payment पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या न्यायालय में उपस्थित होकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सस्ता, त्वरित और आपसी समझौते के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है। इच्छुक व्यक्ति और अधिवक्ता समय रहते अपने मामलों को नामित करवा सकते हैं।