विमल नेगी मौत मामला: हाईकोर्ट ने निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
विमल नेगी मौत मामला: हाईकोर्ट ने निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
हिमाचल : हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि आवेदक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने गत 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व निदेशक देशराज की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह गलत है और उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी।
प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।