हिमाचल: प्रदेश में महंगी होगी बिजली…विधानसभा में बिजली संशोधन बिल पास

शिमला: प्रदेश विधानसभा के आखिरी दिन मंगलवार को बिजली पर दुग्ध सेस और पर्यावरण सेस  वाला संशोधन विधेयक पास हो गया। घरेलू उपभोक्ताओं हर यूनिट पर 10 पैसे और औद्योगिक इकाइयों पर 2 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 6 रुपये प्रति यूनिट तक का बोझ पड़ेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। मंगलवार को विपक्ष की ओर से इस बिल का विरोध किया गया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए, सिर्फ़ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीक़ा नहीं हैं। टैक्स का बोझ किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सत्ता में आने के अगले दिन से ही मुख्यमंत्री सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स पर टैक्स बढ़ाने की नीति पर काम कर रहे हैं। डीज़ल पर वैट बढ़ाकर सुक्खू सरकार ने अपने काम-काज की शुरुआत की। फिर आपदा आई, आपदा के नाम पर फिर डीज़ल का वैट बढ़ा दिया। बिजली के बिल बढ़ा दिए, कूड़ा उठाने के बिल बढ़ा दिए, पानी का बिल बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। एग्रीमेंट में लगने वाले स्टाम्प शुल्क को दस गुना बढ़ा दिया। नक़ल, खसरा, खतौनी सबके शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। कोई ऐसी सेवा नहीं है, जिसके शुल्क में सुक्खू सरकार में बढ़ोतरी नहीं हुई हो। इसके बाद भी प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह साफ़ है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में नहीं हैं। मर्ज़ कुछ और है और दवाई कुछ और की जा रही है।

सदन से विधेयक पास होने के बाद  अव विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर बढ़ जायेगी। सीएम सुक्खू द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक मंजूरी मिलने व नई दर लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 15 रुपए तक का अतिरिक्त बिल चुकाना होगा।

किस पर कितना पर्यावरण सेस ?
लघु औद्योगिक ऊर्जा ₹0.02 प्रति यूनिट
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा 0.04 प्रति यूनिट
बड़े औद्योगिक ऊर्जा ₹0.10 प्रति यूनिट
कॉमर्शियल कनेक्शन ₹0.10 प्रति यूनिट
अस्थाई कनेक्शन ₹2.00 प्रति यूनिट
स्टोन क्रशर ₹2.00 प्रति यूनिट
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ₹6.00 प्रति यूनिट

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