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“शिमला” सड़क उपयोगकर्ता एवं पैदल यात्री ( सार्वजनिक सुरक्षा व सुविधा ) अधिनियम 2007

  • शिमला शहर के सील्ड व् रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए व पैदल चलने वालों को चोट इत्यादि से बचाने के लिए जनता के हित  में अधिनियम 2007
  • सार्वजनिक सुरक्षा व सुविधा अधिनियम-2007 शिमला शहर की संपूर्ण नगरपालिका सीमा में लागु
अधिवक्ता - रोहन सिंह चौहान

अधिवक्ता – रोहन सिंह चौहान

इस अधिनियम का गठन शिमला शहर के सील्ड व् रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए व पैदल चलने वालों को चोट इत्यादि से बचाने के लिए जनता के हित में किया गया है। ये अधिनियम शिमला शहर की संपूर्ण नगरपालिका सीमा में लागु होता है।

शिमला में सील्ड सड़कों की सूची

  • छोटा शिमला चौक से शिमला क्लब (मॉल रोड )।
  • इंदिरा गांधी अस्पताल के निचले विभाजन से लक्कड़ बाज़ार।
  • जोधा निवास से रिट्ज।
  • होटल वाइट से रीगल सिनेमा।
  • कैनेडी हाउस से गार्टन कैसल (मॉल रोड)।
  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया चौक से सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस (सीटीओ)।
  • स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी।
  • यु.एस.क्लब से कोम्बरमेयर पुल (मॉल रोड )।

शिमला में रिस्ट्रिक्टेड सड़कों की सूची

  • कैनेडी हाउस चौक से बालुगंज (मॉल रोड )।
  • कार्ट रोड से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस।
  • संजौली चौक से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का निचला विभाजन (लक्कड़ बाज़ार)।
  • फारेस्ट लॉज (रामचंद्र चौक ) से जोधा निवास , यू .एस. क्लब के माध्यम से।
  • कार्ट रोड से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया चौक (मॉल रोड )।
  • शैलेट डे स्कूल से जोधा निवास पार्किंग ( हाई कोर्ट पार्किंग से मॉल रोड क्रॉस करके )।

सील्ड सड़कों पर निम्नलिखित वाहन कर सकते हैं सफ़र

  • भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ जो आधिकारिक व सुरक्षा वाहन सलंगन हैं।

    शिमला में सील्ड सड़कों की सूची

    शिमला में सील्ड सड़कों की सूची

  • हिमाचल प्रदेश विधान सभा के स्पीकर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायधीश तथा डिप्टी स्पीकर के साथ जो आधिकारिक व सुरक्षा वाहन सलंगन हैं।
  • संसद के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, हिमाचल प्रदेश के संवैधानिक निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक और सामान्य ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेना प्रशिक्षण कमांड, के लिए 3 सील्ड सड़कों तक।
  • सार्वजनिक उपयोगिता वाहन, गृह सचिव के आदेश अनुसार।
  • अन्य वाहनों के लिए गृह सचिव की अनुमति से 1 सील्ड सड़क पर जाने की अनुमति दी जाएगी । अगर निवास स्थान में गेराज या पार्किंग की सुविधा है।
  • जिन वाहनों में इस अधिनियम की धारा 8 के तहत ज़ारी वैध अस्थाई पास है।

निम्नलिखित सड़कें केवल हल्के वाहनों के लिए खुली, किसी परमिट/पास की आवश्यकता नहीं

  • सेंट बीड्स कॉलेज से फारेस्ट लॉज।
  • कार्ट रोड (फायर सब स्टेशन छोटा शिमला, बेन्मोर) से ओकओवर चौक।
  • कार्ट रोड (सेंट एडवर्ड्स स्कूल) से होटल मरीना।
  • कार्ट रोड से अन्नाडेल (कैनेडी हाउस चौक के माध्यम से)।

सील्ड सड़कों की ही तरह रिस्ट्रिक्टेड सड़क पर निम्नलिखित वाहनों को जाने की छूट

  •  भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ जो आधिकारिक व सुरक्षा वाहन सलंगन हैं।
  • हिमाचल प्रदेश विधान सभा के स्पीकर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायधीश, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायधीश तथा डिप्टी स्पीकर के साथ जो आधिकारिक व सुरक्षा वाहन सलंगन हैं।
  • संसद के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, हिमाचल प्रदेश के संवैधानिक निकायों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक और सामान्य ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेना प्रशिक्षण कमांड के लिए 4 रिस्ट्रिक्टेड सड़कों तक।
  • सार्वजनिक उपयोगिता वाहन, गृह सचिव के आदेश अनुसार।
  • अन्य वाहन जनता के हित के अनुसार या उपयुक्त के कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार, 3 रिस्ट्रिक्टेड सड़कों तक पास मान्य करा सकते हैं।
  • राज्य स्तरीय प्रेस संवाददाता का निजी वाहन, 3 रिस्ट्रिक्टेड सड़कों तक पास मान्य करा सकतें हैं।
  • किसी होटल या अन्य बोर्डिंग का स्थान जहां मेहमानों आदि के जाने के लिए कोई अन्य सड़क न हो तो 2 वाहनों का पास मान्य है, बशर्ते वाहन होटल या बोर्डिंग स्थान का हो या इनके द्वारा पट्टे पर 3 महीने से ज्यादा पर लिया गया हो।
  •  जिन वाहनों में इस अधिनियम की धारा 8 के तहत ज़ारी वैध अस्थाई पास है।
  •  इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जिन वाहनों में वैध्य पर्यटन पास है।
  • हालांकि रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक आपको रिस्ट्रिक्टेड सड़क पर वाहन चलने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है।

जुर्माना

  • जो भी व्यक्ति रिस्ट्रिक्टेड व सील्ड सड़कों के सन्दर्भ में दिए गए परमिट के नियम व शर्तों का उल्लंघन करेगा उसे 2000 रूपये का जुर्माना या डिफ़ॉल्ट में 10 दिनों के साधारण कारावास से गुज़रना होगा।
  • ऐसा अपराध मौके पर भी पुलिस अधिकारी द्वारा 1000 रूपये की कोम्पौन्डिंग फीस द्वारा निपट सकता है।
  • जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे 3000 रूपये का जुर्माना या डिफ़ॉल्ट में 15 दिनों का साधारण कारावास हो सकता हैI मौके पर 1500 रूपये की कोम्पौन्डिंग फीस दे सकते हैं।
  • अगर कोई व्यक्ति कोम्पौन्डिंग फीस देने में विफल रहता है तो उसके वाहन के कागजात एवं ड्राइविंग लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया जाएगा और केस जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।

 वाहन के लिए पास का आवेदन

  • आप सम्बंधित अधिकारियों से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते किसी वाहन को पास तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसे वैध “प्रदूषण नियंत्रण“ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है।
  • किसी भी परिवार को निवास स्थान के आधार पर सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड सड़क के लिए 1 से अधिक परमिट नहीं मिलेगा। मात्र यह तथ्य कि निवास स्थान या कार्य स्थल सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड सड़क पर है, किसी को पास के लिए हकदार नहीं बनाता।

 

अस्थाई परमिट

निम्नलिखित को अस्थाई पास जारी हो सकता है

*अद्धिकारिक वाहन जो आधिकारिक समारोह तक केवल सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड सड़क के माध्यम से ही पहुंच सकते हैंI

*सार्वजनिक उपयोगिता वाहनI

*200 रूपये प्रति दिन का शुल्क देने पर अधिकतम 7 दिनों तक सील्ड रोड का अस्थाई पास प्राप्त कर सकते हैंI इसके लिए अनुसचिव को एप्लीकेशन दे सकते हैंI रिस्ट्रिक्टेड रोड के लिए 100 प्रति दिन का शुल्क देने पर अधिकतम 7 दिनों तक का पास प्राप्त कर सकते हैंI इसके लिए उपयुक्त को एप्लीकेशन देंI

*फिल्म इत्यादि की शूटिंग के लिए राज्य सरकार के गृह सचिव से आवेदन करेंI इसके लिए 3000 रूपये का शुल्क प्रति दिन प्रति वाहन देना होगाI

टूरिस्ट पास के लिए पर्यटन सुविधा केन्द्रों में कर सकते हैं आवेदन

शिमला आने वाले पर्यटक टूरिस्ट पास के लिए पर्यटन सुविधा केन्द्रों में आवेदन कर सकते हैंI इसके लिए आपको 100 रूपये का शुल्क प्रतिदिन देना होगा, अधिकतम 7 दिनों तक का पास प्राप्त कर सकते हैं I

अन्य शर्तें

  • *सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोड पर वाहन की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिएI अधिक गति होने पर आपका पास कैंसल हो सकता हैI
  • *परमिट प्राप्त हो जाने के बाद अपना वाहन निजी परिसर या अनुमति दी गयी पार्किंग में ही लगायेंI वाहन अनाधिकृत या खतरनाक तरीके से या ऐसी जगह पर न लगायें जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को मुश्किल होI
  • *केवल सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोड का परमिट प्राप्त हो जाने से आपको इन सड़कों पर अपना वाहन पार्क करने का अधिकार नहीं मिलताI
  • *परमिट को अपने वाहन की विंडस्क्रीन पर लगायेंI अगर पास की समय सीमा समाप्त हो गई है तो उसे वाहन से हटा लेंI

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