शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज सड़क दुर्घटनाओ से जुड़े दावों के मामलों में रुपये 1,41,50,422 1 रुपये का मुआवजा प्रदान किया। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिबुनल के आदेशों के खिलाफ दायर के गई वर्ष 2009 व 2010 की 17 अपीलों का निपटरा करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने यह क्षतिपूर्ति हरजाना पीडतों व उन के आश्रितों को प्रदान किया।
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