हिमाचल: प्रदेश में जनस्वास्थ्य के मद्देनजर ‘कॉटन कैंडी‘ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल तक के लिए यानी 15 मार्च, 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। सैंपल फेल होने पर पर यह फैसला लिया गया। सोलन, शिमला, बिलासपुर और अन्य शहरों में इनके सैंपल भरे गए थे। इसमें हानिकारक केमिकल पाया गया है। सोलन में 20 फरवरी को शहर से सात सैंपल भरे थे, जिन्हें जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजा था। कैंडी में रोडामाइन-बी केमिकल है, जिससे कैंसर हो सकता है। सरकार ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।