शिमला : सुरक्षा के दृष्टिगत खराब, सड़े गले फलों/सब्जियों के विक्रय पर प्रतिबंध

शिमला में 326 किलोग्राम सब्जी और फल जब्त

खाद्य आपूर्ति विभाग की आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई

शिमला :  जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला पूर्ण चंद ठाकुर ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला भर में हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 व हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि आज जिला में विभिन्न स्थानों पर 56 निरीक्षण कर 19340 रुपए मूल्य की 280 किलोग्राम सब्जी और 46 किलोग्राम फल जब्त किये। इन प्रतिष्ठानों द्वारा फल और सब्जियों की रेट लिस्ट नहीं लगाई गई थी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की जा रही थी। 

पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि इन आदेशों के जारी होने से लेकर अभी तक जिला में कुल 659 निरीक्षण कर 76935 रुपए मूल्य के कुल 1507 किलोग्राम सब्जी और फल जब्त किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन कानूनों के तहत दुकानदारों को फल और सब्जियों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार बेची जा रही वस्तुओं का खरीद बिल निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है या वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी समय में भी पूरे जिला में लागू रहेगा। 

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