हिमाचलल: प्रदेश में प्रवेश के लिए फिर कोविड ई-पास रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने आज इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए है। इसी के साथ 72 घण्टों के व्यापारी, अधिकारी, स्वास्थ्य,उधोग,आदि को बिना पास छूट है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम की जाएगी। वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।