दूसरे डिपुओं से नहीं मिल रहा उपभोक्ताओं को राशन

प्रदेश में 74.50 लाख आबादी को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा खाद्यान्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 30.27 लाख पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा राशन

हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रदेश में लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवा राज्य में कल्याणकारी सरकार के अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने एनएफएसए के तहत चिन्हित राज्य के 30.27 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत निःशुल्क राशन प्रदान कर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के प्रयासों को भी सार्थक किया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 19 लाख, 62 हजार 465 राशन कार्ड धारकों की लगभग 74.50 लाख आबादी को 120 भंडारण केंद्रों और 5096 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन राशन कार्ड धारकों में 748619 राशन कार्ड धारक एनएफएसए के तहत आता हैं, जबकि 12,13,846 अन्य राशन कार्ड धारक शामिल हैं। प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आने वाले सभी पात्र 30.27 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम राशन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की जन हितैषी सोच और हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। एनएफएसए में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरों को शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की कुल 36.82 लाख आबादी को एनएफएसए के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 30.27 लाख आबादी को एनएफएसए के अन्तर्गत लाया जा चुका है। केन्द्र की ओर से राज्य को एनएफएसए के तहत कुल 16857.470 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 9900.613 मीट्रिक टन गेंहू और 6956.857 मीट्रिक टन चावल शामिल है।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल सभी पात्र 30.27 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। लाभार्थियों को 5 किलोग्रामखाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर वर्ष 2020-2021 में 366.50 करोड़ रुपये व्यय किए गए। गरीब वर्ग के लोगों को लाभाविन्त करने के लिए मई, 2021 में योजना की अवधि को मार्च, 2022 तक आगे बढ़ाया गया और इस अवधि के दौरान निःशुल्क राशन प्रदान करने पर 435.11 करोड़ रुपये व्यय कर राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को 65018.855 मीट्रिक टन चावल और 92526.225 मीट्रिक टन गेंहू उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार केद्र की ओर से योजना को एक बार फिर सितंबर, 2022 तक आगे बढ़ाकर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 20 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलोग्रामकी दर से या 18.800 किलोग्रामगेंहू आटा 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि प्राथमिकता वाले घरों के लाभार्थियों को प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति अनुदान दरों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें 3 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलोग्राम या 2.800 किलोग्राम गेंहू आटा 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिसके कारण ही प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर के 12 लाख 13 हजार 846 एपीएल परिवारों को भी रियायती दरों पर सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एपीएल परिवारों को प्रतिमाह 19.5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 14 किलोग्राम गेंहू आटा और 5.5 किलोग्राम चावल शामिल है। एपीएल परिवारों को गेंहू आटा 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले एपीएल परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह प्रति परिवार रियायती दरों पर लगभग 35 किलोग्रामखाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसमें 20 किलोग्राम गेंहू या 18.8 किलोग्राम गेंहू आटा और 15 किग्रा. चावल शामिल है।

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को 3608 मीट्रिक टन चीनी भी प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही है, जिसकी मात्रा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 13 रुपये प्रति किलोग्राम, एपीएल परिवारों को 30 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि आयकरदाता उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दुकानों में 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 मई, 2022 को प्रदेश में शुरू हुई इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक प्रदेश के किसी भी हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित की जा रही उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दरों पर राशन ले सकते हैं। राज्य में 24457 लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

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