धर्मशाला: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश में जिस डीलर से निजी वाहन खरीदा गया है, उसका पंजीकरण भी वहीं पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जो निजी वाहन प्रदेश के बाहर से या आर्मी कैन्टीन से खरीदे गए तथा व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण नजदीकी पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण/आरटीओ द्वारा किया जाएगा।