शिमला: गुड़िया मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्याकांड के आरोपी पूर्व आईजी जहूर जैदी को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। सूरज की लॉकअप हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी पूर्व आईजी जहूर जैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई मामले की अगली सुनवाई अगले हफ़्ते होगी। हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा द्वारा दिए फैसले को जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।बता दें कि बहुचर्चित गुड़िया मामले में 19 जुलाई 2017 को आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हत्या की गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने गुड़िया मर्डर मामले सहित इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर जांच की थी। जांच के पश्चात तत्कालीन आईजी जहूर जैदी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जैदी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी ऊंची पहुंच रखता है। अतः वह सबूतों से छेड़छाड़ व गवाहों को धमका सकता है। सीबीआई ने जैदी के खिलाफ इस मामले में संलिप्ता के पुख्ता सबूत होने की बात भी कही थी। मामले के रिकॉर्ड को देखने के पश्चात न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।