जिला शिमला में खाद्य वस्तुओं की दरें निर्धारित, दरें तत्काल प्रभाव से होंगी लागू

शिमला: उपायुक्त शिमला  दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि जिला प्रशासन ने जिला शिमला में विभिन्न खाद्य वस्तुओं की दरें निर्धारित की है। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी होंगी।

अधिसूचना के अनुसार शिमला की विभिन्न मंडियों / बाजारों में मीट बकरा (शिमला नगर व इसके उप नगरीय क्षेत्रों में) 300 रूपए प्रति किलो, मीट बकरा (शिमला जिला के अन्य भागों में) 315 रूपए प्रति किलो, मुर्गा (जीवित) 125 रूपए प्रति किलो, मुर्गा (ड्रेसड) 145 रूपए प्रति किलो, ब्रॉयलर( डेªसड) 180 रूपए प्रति किलो, ब्रॉयलर जीवित 150 रूपए प्रति किलो, मछली 110 रूपए प्रति किलो, पिग 140 रूपए प्रति किलो, चाय (200 मि.ली) 9 रूपए प्रति कप, समोसा (न्यूनतम भार 75 ग्राम) 9 रूपए प्रति पीस, फुल डाईट (चावल, चार चपाती, एक दाल और सब्जी) 65 रूपए प्रति डाईट, चपाती (तंदूरी) 6 रूपए प्रति चपाती चिकन (कडी) 90 रूपए प्रति प्लेट, मीट (पांच पीस और कडी)105 रूपए प्रति प्लेट, दाल फ्राई 40 रूपए प्रति प्लेट, प्लेन परांठा 15 रूपए प्रति परांठा, भरवां परांठा 20 रूपए प्रति परांठा, मौसमी सब्जी 35 रूपए प्रति प्लेट, चौमीन 40 रूपए प्रति प्लेट, रायता(दही)18 रूपए प्रति प्लेट, दो भटूरे सब्जी / चने के साथ 40 रूपए प्रति प्लेट, चना दो समोसे 35 रूपए, टिन मिल्क (खुला) 30 रूपए प्रति लीटर, उबला दूध 40 रूपए प्रति लीटर, उबला दूध चीनी के साथ 45 रूपए प्रति लीटर, पैकेट दूध (पाउच) निर्माता द्वारा मुद्रित दरों पर, दही 55 रूपए प्रति किलोग्राम, पनीर 225 रूपए प्रति किलोग्राम और ठंडा व शीतल पेय (चिल्ड) मुद्रित दरों पर बिक्रय किए जाएंगे। उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को उपभोक्ताओं को रसीद प्रदान करने ओैर उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए अपने पास रखने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार / डीलर को वस्तुओं की मूल्य सूची दुकान या व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार के समीप प्रदर्शित करनी होगी व मूल्य सूची प्रबन्धक / मालिक या सहयोगी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

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