जिला ऊना में रात्रि कर्फ्यू 27 अप्रैल से 10 मई तक, बाहरी प्रदेशों से आने वालों को करना होगा पंजीकरण

  • मालवाहक वाहनों व मेडिकल इमरजेंसी में रात्रि कर्फ्यू के दौरान रहेगी छूट, ट्रेन व बस से आने वालों को दिखाना होगा टिकट

ऊना : उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला ऊना में मंगलवार रात 12 बजे से 10 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कर्फ्यू में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। एक चालक व हेल्पर के साथ रात में सभी मालवाहक वाहनों को छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल जाने वालों, दवा की दुकानों पर काम करने के लिए जाने वालों, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस स्टेशन, ऑयर डिपो, उनके गोदामों व इनके परिवहन से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने संस्थान अथवा जीएम डीआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने की छूट रहेगी। साथ ही कोविड ड्यूटी दे रहे सरकारी कर्मचारियों, प्रत्यापित (एक्रिडेटिड) इलेक्ट्रॉनिक व समाचार पत्रों के पत्रकारों, समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों व व्यक्तियों को भी कर्फ्यू में छूट रहेगी। डीसी ने कहा कि अंतर राज्यीय व राज्य के अंदर चलने वाले यात्री वाहनों को निर्धारित एसओपी के अनुरूप कर्फ्यू में ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त ट्रेन या बस से आने वालों को अपने साथ टिकट रखना होगा। टेलीकॉम कंपनियों, उनकी एजेंसियों तथा दाह संस्कार की प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों पर भी रात्रि कर्फ्यू की शर्त लागू नहीं होगी।

  • बाहर से आने पर करना होगा पंजीकरण

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि 27 अप्रैल की मध्यरात्रि से जिला ऊना में प्रवेश करने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड ई-पास वेबसाइट (http://covid19epass.hp.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा। साथ ही उन्हें अपने साथ एक पहचान पत्र भी रखना होगा, जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतर राज्यीय बैरियर पर की जाएगी। जिला ऊना में प्रतिदिन व्यवसाय या नौकरी के लिए आने-जाने वालों को भी मासिक ई-पास के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

  • कृषि-उद्योगों से जुड़े श्रमिकों को करना होगा पंजीकरण

जिलाधीश ने कहा कि कृषि तथा उद्योगों के कार्यों के लिए बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों को भी वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। यह जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार अथवा किसान की होगी। लक्षणों वाले श्रमिकों को जिला में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा श्रमिक आम लोगों से दूर रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर उनके लिए मास्क पहनना तथा अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।

  • अत्याधिक संक्रमित राज्यों से आने वाले होंगे क्वारंटीन

राघव शर्मा ने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब से आने वालों को 14 दिन तक क्वांरटीन रहना होगा तथा जिला में पहुंचने के छठे दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। जिला में प्रवेश से 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट लाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एंट्री से 14 दिन पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों, जिला से 72 घंटे या इससे कम अवधि में वापस लौट कर आने वालों, जिला में अधिकतम 72 घंटे के लिए आने वालों तथा विवाह इत्यादि सामूहिक कार्यक्रम में शामिल न होने वालों तथा कोविड नेगेटिव व्यस्क व्यक्ति के साथ आने वाले 10 वर्ष से कम आय़ु के बच्चों को भी क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम व बीडीओ को बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को क्वांरटीन रखने व कोविड टेस्ट सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वह अपना पंजीकरण कराएं, तभी अपनी यात्रा शुरु करें। डीसी ने कोविड की रोकथाम के लिए सभी से सहयोग मांगा है।

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