शिमला: रैलियों, जुलूस, नारेबाजी एवं हथियारों पर प्रतिबंध, आदेश 2 महीने तक लागू

कसौली गोलीकांड: अवैध कब्जाधारियों को लाईसेंस हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के आदेश

शिमला: अवैध कब्जों को हटाने के लिए गठित सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। जिन क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं।  जिला दंडाधिकारी शिमला, अमित कश्यप ने जिला में उन सभी लाईसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के आदेश दिये हैं, जिनके खिलाफ जमीन के अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई आरंभ की गई है। यह आदेश 03 मईको जारी किये गये हैं तथा आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।

इस संबंध में सभी उपमंडलाधिकारियों को भी जरूरी आदेश जारी किये गये हैं। जिला में सभी उपमंडलाधिकारियों को उनके क्षेत्र के लाईसेंस हथियार धारकों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है।

यह आदेश जिला में अवैध कब्जों को खाली करवाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की संभावित अनहोनी घटना को रोकने के मद्देनजर जारी किये गए हैं, ताकि क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। सभी उपमंडलाधिकारियों को उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम समयबद्ध उठाने के निर्देश दिये गये हैं।

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