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जिला में खाद्य वस्तुओं की दरों में कोई भी बदलाव नहीं

  • उपायुक्त ने दिए सभी दुकानदारों व उपभोक्ताओं को रसीद प्रदान करने व इसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए अपने पास रखने के निर्देश
उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर

उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर

शिमला : उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि जिला में विभिन्न खाद्य वस्तुओं की दरों में कोई भी बदलाव जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। अधिसूचना के अनुसार शिमला शहर व उप नगरीय क्षेत्रों में मीट बकरा अथवा भेड़ा 300 रुपये प्रति किलो, शिमला जिला के अन्य भागों में 315 रुपये प्रति किलो, मूर्गा जीवित 125 रुपये प्रति किलो, जबकि मूर्गा कटा हुआ 145 रुपये ब्रायलर जीवित 150 रुपये प्रति किलो, कटा हुआ 180 रुपये प्रति किलो, मच्छली बिना तली हुई 110 रुपये प्रति किलो, जबकि तली हुई 150 रुपये, सूअर 140 रुपये प्रति किलो।

होटलां व ढाबों में चाय 9 रुपये कप, समोसा 9 रुपये प्रति पीस, फूल डाईट (चावल, चार चपाती, एक दाल व सब्जी) 65 रुपये प्रति डाईट, चपाती तन्दूरी 6 रुपये प्रति चपाती, चपाती तवा 5 रुपये, चिकन कड़ी 90 रुपये प्लेट, (5 पीस और कड़ी) मीट 105 रुपये प्लेट (5 पीस व कड़ी), दाल फराई 40 रुपये प्लेट, सादा परौंठा 15 रुपये, भरूआ परौंठा 20 रुपये, मौसमी सब्जी 35 रुपये प्रति प्लेट, चाउमिन 40 रुपये प्रति प्लेट, रायता (दहीं) 18 रुपये, दो बटूरे सब्जी व चने के साथ 40 रुपये, दो समोसे एवं चना 35 रुपये प्लेट, विशेष सब्जी 35 रुपये प्रति प्लेट, मटर पनीर पालक पनीर 65 रुपये प्रति प्लेट, टीन मिल्क खुला 30 रुपये प्रति लीटर, उबला दूध 40 रुपये प्रति लीटर, उबला दूध चीनी के साथ 45 रुपये प्रति लीटर, दहीं 55 रुपये किलो तथा पनीर 225 रुपये प्रति किलोग्राम की दरें निर्धारित की गई है, इसी प्रकार ठण्डा व शीतल पेय मुद्रित दरों पर बेचे जाएंगे।

उपायुक्त ने सभी दुकानदारों व उपभोक्ताओं को रसीद प्रदान करने व इसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए अपने पास रखने के निर्देश दिए। दुकानदारों को वस्तुओं की मूल्य सूची दुकानों या व्यापार स्थल प्रवेश द्वार के समीप प्रदर्शित करनी होगी, जिस पर मालिक, प्रबन्धक अथवा सहयोगी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों ।

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