सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही नोटबंदी विवाद का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को पलटने की कोई वजह नहीं है, ऐसे में ये फैसला पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी से पहले ही सभी महत्वपूर्ण विभागों के साथ चर्चा की थी। और हरी झंडी लेने के बाद ही इस फैसले का ऐलान किया था। बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अब से 500 और 1000 के करेंसी नोटों की वैधता समाप्त की जा रही है। इसे बैंकों में जमा करने के लिए कुछ समय का वक्त भी दिया गया था।